संविधान की प्रस्तावना (Preamble of Indian Constitution) :-
उद्देशिका –
हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को;
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं |
➜ भारतीय संविधान को भारत की जनता ने स्वीकार किया |
➜ संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है |
➜ संविधान सभा में संविधान को 2 नवंबर 1949 को लागू किया गया था |
➜ संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं |
➜ प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है |
संविधान के आधारभूत तथ्य:-
वर्तमान समय में भारत के संविधान में
25 भाग (क्रमानुसार 22 भाग)
465 अनुच्छेद (क्रमानुसार 395 अनुच्छेद)
12 अनुसूचियां हैं
संविधान के भाग:-
Samvidhan Ke Bhag 1 Me Kya Hai
भाग (1) ➔इस भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक को शामिल किया गया है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है |
भाग (2) ➔इस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत शामिल है, नागरिकता से संबंधित बातों का उल्लेख है इसमें |
भाग (3) ➔अनुच्छेद 12 से 35 तक, इस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है |
भाग (4) ➔अनुच्छेद 36 से 51 तक, इस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है |
भाग (4-क) ➔इसमें अनुच्छेद 51(क) के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है |
भाग (5) ➔इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल किया गया है |
भाग (6) ➔इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल किया गया है |
भाग (7) ➔अनुच्छेद 238 में शामिल था, जो राज्य के संबंध में प्रवधान करता था | लेकिन सावाते संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निकाल दिया गया |
भाग (8) ➔अनुच्छेद 239 से 242 तक को इसमें शामिल किया गया था | इस भाग में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं |
भाग (9) ➔इसमें अनुच्छेद 243 तथा 243(क) से 243(ण) तक शामिल है, और इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान दर्ज हैं |
भाग (9-क) ➔इसमें अनुच्छेद 243(त) से 243(य,क्ष) तक को शामिल किया गया है जिसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दर्ज है |
भाग 10 ➔अनुच्छेद 244 तथा 244(क) – इस भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दर्ज है |
भाग 11 ➔इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक शामिल है|
भाग 12 ➔इसमें अनुच्छेद 264 से 300(क) तक शामिल है|
भाग 13 ➔इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित प्रावधान |
भाग 14 ➔इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक शामिल है |
भाग (14-क) ➔अनुच्छेद 323(क) और (ख) इस भाग में प्रशाशनिक अधिकरण की चर्चा है | 42वे संविधान संसोधन 1976 द्वरा इसे जोड़ा गया |
भाग 15 ➔इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक शामिल है | अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है |
भाग 16 ➔इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक शामिल है |
भाग 17 ➔इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल है |
भाग 18 ➔इसमें अनुच्छेद 252 से 360 तक शामिल है | इस भाग में आपात उपबंधो की चर्चा है |
भाग 19 ➔अनुच्छेद 361 से 367 तक |
भाग 20 ➔अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दर्ज हैं |
भाग 21 ➔अनुच्छेद 369 से 392 तक |
भाग 22 ➔अनुच्छेद 393 से 395 तक |
संविधान की अनुसूचियां :-
मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं |
प्रथम अनुसूची ➔इसमें भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है |
दूसरी अनुसूची ➔इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद के अधिकारियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन के प्रावधान दर्ज हैं |
तीसरी अनुसूची ➔राष्ट्रपति, राज्यपालो, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधानसभा के अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख है |
चौथी अनुसूची ➔राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की सूची के लिए है |
पांचवी अनुसूची ➔अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान |
छठी अनुसूची ➔मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन से संबंधित प्रावधान दर्ज हैं |
सातवीं अनुसूची ➔इसमें तीन सूचियां है
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
➜ संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है
➜ राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है
➜ समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का अधिकार है परंतु संघर्ष की स्थिति में अंतिम निर्णय संसद का ही मान्य होगा
आठवीं अनुसूची ➔इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा का उल्लेख है जिसमें पहली भाषा असमिया है |
नौवीं अनुसूची ➔मूलतः यह अनुसूची संविधान में नहीं थी | प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसे शामिल किया गया था | इसमें 284 अधिनियम है | इसमें वह अधिनियम है जिस की वैधानिकता हो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है | लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1973 के बाद ऐसे कानून जो संविधान के अनुच्छेद 14,19, 20 और 21 के तहत दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है |
दसवी अनुसूची ➔इसमें दलबदल से संबंधित कानून है जिसे 52 वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया |
11वी अनुसूची ➔पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्य का विवरण इसमें है | 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया |
12वी अनुसूची ➔नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण इसमें है | इसे 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया |
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संविधान की प्रस्तावना – FAQs
Q1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी ?
Ans – भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तैयार की थी |
Q2. संविधान के कितने भाग है ?
Ans – वर्तमान में सविधान में 25 भाग है |
Q3. संविधान की अनुसूची कितनी है ?
Ans – भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं |
Q4. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है ?
Ans – नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण इसमें है | इसे 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया |
अन्य पढ़े :-
▶ (Part- 1) संविधान क्या है | संविधान का विकाश |अंतरिम सरकार के सभी मंत्रियो | संविधान सभा में महिला सदस्य
▶ (Part-2) संविधान सभा के कांग्रेसी सदस्य, गैर कांग्रेसी सदस्य, समितियों का गठन, प्रारूप समिति
▶ (Part-3) संविधान की प्रस्तावना, आधारभूत तथ्य, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां